महामारी के दौरान ऐसा करने पर मिलेगी सजा, जानें सारे नियमों को...
सेहतराग टीम
महामारी के दौरान सरकार आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 और आईपीसी की धारा-188 के तहत कार्रवाई करेगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निमभन परिस्थितियों में कार्रवाई की जाएगी।
- केंद्र या राज्य सरकार के निर्देशों के उल्लंघन पर भी धारा-51 में एक साल की सजा व जुर्माना
- सरकारी राहत कार्यों के बारे में झूठे दावे पर धारा-52 के तहत दो साल की सजा व जुर्माना
- राहत अभियान के सामान या पैसे में घपला करने पर धारा-53 में दो साल की सजा, जुर्माना
- आपदा या महामारी पर झूठी अफवाह फैलाने पर धारा-54 के तहत एक साल की सजा या जुर्माना
- सरकारी विभाग से जुड़े अपराध में विभागीय प्रमुख दोषी, धारा-55(1) के तहत कार्रवाई
- विभाग प्रमुख के बजाय अन्य अधिकारी का अपराध सिद्ध हो तो धारा-55(2) में कार्रवाई
- बिना इजाजत लिए ड्यूटी से गायब अधिकारी को धारा-56 में एक साल की सजा या जुर्माना
- धारा-65 में लॉकडाउन पर शासन के आदेश के उल्लंघन पर एक साला कैद या जुर्माना या दोनों
- कंपनियों द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने पर धारा-58 के तहत आपराधिक कार्रवाई
- धारा-55 वा धारा-56 के तहत किए गए अपराध में कार्रवाई धारा-59 के तहत पूरी की जाएगी
कार्यस्थलों के लिए दिशा-निर्देश
- जहां तक संभव हो वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए
- दफ्तरों, कार्यस्थलों, दुकानों, बाजारों, उद्योगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में बिजनेस ऑवर का पालन हो
- कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने और आने जाने वाले द्वार पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था हो
- कार्यस्थलों में नियमित तौर पर सैनिटाइजेशन हो, आरोग्य सेतु एप इस्तेमाल करने पर जोर दिया जाए।
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